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सुप्रीम कोर्ट ने असम CM हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई से किया इनकार, हाईकोर्ट जाने का निर्देश

नई दिल्ली, 16 फरवरी 2026। देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने ...

नई दिल्ली, 16 फरवरी 2026।

देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के कथित विवादित बयान और एक वायरल वीडियो को आधार बनाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की थी।

हालांकि, Supreme Court of India ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के मामलों में पहले संबंधित उच्च न्यायालय का रुख किया जाना चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को Gauhati High Court में याचिका दाखिल करने की सलाह दी और कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।


क्या है पूरा मामला?

याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री सरमा के कुछ सार्वजनिक बयान और सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो से साम्प्रदायिक तनाव भड़क सकता है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित की जाए और संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को किसी बयान या कार्रवाई से आपत्ति है, तो वह पहले संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में उचित कानूनी उपाय अपनाए। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि सीधे सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर करना एक प्रवृत्ति बनती जा रही है, जिसे संतुलित करने की आवश्यकता है।


आगे की कानूनी प्रक्रिया

अब याचिकाकर्ताओं के पास विकल्प है कि वे गुवाहाटी हाईकोर्ट में विस्तृत याचिका दाखिल करें। यदि उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतोष होता है, तो उसके बाद ही सर्वोच्च अदालत में अपील की जा सकती है।


राजनीतिक प्रतिक्रिया

मामले को लेकर राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज है। विपक्षी दलों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई है, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष का कहना है कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम है।

असम में आगामी चुनावी माहौल के बीच यह मामला राजनीतिक बहस का प्रमुख विषय बन गया है।